गुरमीत राम रहीम सिंह सहित 5 आरोपियों को मिलली उम्र कैद की सजा, रंजीत सिंह मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाई सजा

रिपोर्ट: एकता चौधरी

सबसे तेज न्यूज ब्यूरो
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम व अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकूला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा-144 लागू कर दी गई।
अगस्त 2017 की हिंसा को देखते हुए राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया जाता है। साल 2017 में बलात्कार के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद 36 लोग मारे गए थे। पिछली सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट से डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग की थी।
वहीं, खुद राम रहीम ने रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दया की गुहार लगाई थी। राम रहीम जेल में दो अनुयायियों के साथ बलात्कार करने के लिए 20 सालों की सजा काट रहा है। राम रहीम ने कोर्ट के सामने दया की गुहार लगाते हुए ब्लड प्रेशर, आंख और गुर्दे संबंधी अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया।
CBI ने डेरा प्रमुख की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पीड़ित ने उसे भगवान की तरह माना और आरोपी ने उसके खिलाफ अपराध किया। एजेंसी ने यह भी कहा कि उसका आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में एजेंसी ने राम रहीम के खिलाफ IPC की धारा 302 के तहत अधिकतम सजा की मांग की।
रंजीत सिंह की साल 2002 में 10 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच CBI ने की और पूरा मामला सीबीआई की स्पेशल अदालत मे ही चला। घटना के 19 साल बीत जाने के बाद इस महीने की शुरुआत में राम रहीम समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था। मामले की पूरी बहस 12 अगस्त को पूरी कर ली गई थी।



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